स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कक्षा 12 या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
एम. ए. एवं एम.कॉम.
स्नातकोत्तर स्तर के प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर (बी.ए. एवं बी.कॉम.) की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
प्रवेश प्रक्रिया एवं नियम -
निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
समस्त प्रवेशित विद्यार्थियों का प्रवेश म.प्र. शासन उच्च शिक्ष विभाग भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर एवं महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं नियमों के अधीन होगा।
अपराधिक गतिविधियों में लिप्त प्रकरणबद्ध एवं शिक्षा उद्देश्यों में बाधक छात्रों को किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
आवेदन पत्र में गलत जानकारी देने पर या प्रवेश पाने के लिये तथ्य छुपाने संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल प्रवेश निरस्त कर ऐसे छात्रों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया जावेगा।
प्रवेश के संबंध में महाविद्यालय प्रबंधन, प्रवेश समिति तथा प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी रहेगा।
सभी छात्रों को नियमानुसार शुल्क निर्धारित समय के पूर्व Online द्वारा SBI कलेक्ट के माध्यम से जमा करना होगा। शुल्क जमा न होने की दशा में प्रवेश स्वत: निरस्त माना जावेगा।
विदेशी छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त निर्धारित शुल्क लिया जावेगा।
सुरक्षा निधि (Caution Money) को छोड़कर किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।
अ.जा./अ.ज.जा., पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को शासन की शर्तों एवं नियमनुसार शिक्षण शुल्क एवं अन्य सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी।
अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों को शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र का अग्रेषण एवं भुगतान 75 -प्रतिशत उपस्थित पूर्ण होने पर ही किया जावेगा।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY), प्रतिभा किरण, गाँव को बेटी, विक्रमादित्य योजना पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पुत्र/पुत्रियों के लिए शुल्क मुक्ति एवं अन्य म.प्र. शासन की समस्त योजनाओं का लाभ शासन के नियमानुसार देय होगा।
म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पेपरलेस प्रवेश योजना लागू की गई है,अतः स्कैन कॉपी स्पष्ट न होने की स्थिति में प्रवेश सम्बन्धी प्रपत्रो की कॉपी मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी ।
अहंतादायी परीक्षा की अंकसूची, जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति, शालात्याग प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होगें ।
म.प्र. के बाहर से आने वाले छात्रों को अहंता प्रमाण-पत्र,शाला त्यागपत्र प्रमाण-पत्र की मूलप्रति देना अनिवार्य है।
माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूलप्रति संलग्न करनी है।
अध्ययन/परीक्षा क्रम में अन्तराल होने पर न्यायालयीन शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
शासकीय सेवक होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। जाति प्रमाण-पत्र तथा पालक के आय के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश की अनुशंसा करने पर निर्धारित शुल्क समय सीमा में जमा करना होगा।
प्रवेश के दस दिवस के अंदर परिचय पत्र तैयार कर प्राचार्य से हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
परिचय पत्र खोने अथवा नष्ट होने की स्थिति में निर्धारित शुल्क देकर केवल एक बार डुप्लीकेट परिचय पत्र बनवाया जा सकेगा।
प्रवेश के समय यदि शासन की किसी योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्ति का लाभ लिया है तो उससे संबंधित ऑनलाइन आवेदन कर समस्त आवश्यक प्रपत्रों के साथ छात्रवृत्ति कार्यालय में जमा कराना होगा।